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छत्तीसगढ़

एशिया कप भारत–पाक मैच पर ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग | दुर्ग पुलिस द्वारा जिले में सट्टा जुआ एवं अन्य अवैध धंधों मे संलिप्त आरोपीगण के विरूद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में भिलाईनगर थाना क्षेत्र में आनलाईन सट्टेबाजी में लिप्त गिरोह का भंडाफोड़ किया जाकर सट्टेबाजी में लिप्त 04 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

वरिष्ठ अधिकारीगण के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 22.09.2025 को मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर एसीसीयू एवं थाना भिलाई नगर की संयुक्त टीम को सूचना प्राप्त हुई कि जयंती स्टेडियम सिविक सेंटर में 04 व्यक्ति बैठकर आनलाईन सट्टेबाजी करते हुए भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच में सट्टा लगाकर पैसे का हिसाब कर रहे हैं, सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर मौके से आनलाईन सट्टेबाजी करते हुए 04 आरोपीगण को पकड़ा गया, |

जिन्होनें पूछताछ पर अपना नाम 01.अनिल सिंह साही उर्फ झमरू पिता स्व. हरजीत सिंह उम्र 32 वर्ष  रूआंबांधा बस्ती जयस्तंभ चैक गुप्ता होटल के पास भिलाई 02. मयंक गावड़े पिता बाबूराव गावड़े उम्र 32 वर्ष  सेक्टर 05, सड़क 26, क्वाटर 05ए भिलाई 03. सत्यम साहू पिता ए.के. साहू उम्र 24 वर्ष  मकान नंबर 49एफ, रिसाली सेक्टर थाना नेवई एवं 04. निखिल साहू पिता कुशल साहू उम्र 22 वर्ष  रूआंबांधा यादव चैक संदीप किराना स्टोर के पीछे भिलाई नगर बताया।

आरोपीगण से पूछताछ पर उन्होंने बताया कि उनके द्वारा आनलाईन सट्टा एप्लीकेशन  uncle.Betg के माध्यम से सट्टेबाजी किया जा रहा था एवं क्रिकेट सट्टा का भाव देखने के लिए क्रिकेट लाईन गुरू नामक एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा था।

यह आनलाईन सट्टा एपलीकेशन प्लेटफार्म उन्हें दुर्ग निवासी हर्ष देवांगन, रवि सोनकर एवं भुनेश्वर चंद्राकर नामक सट्टेबाजों से क्रय किया गया है। जिसे आरोपीगण द्वारा अपने मोबाइल मे इंस्टाॅल कर उसके द्वारा सट्टेबाजी किया जा रहा था।

आरोपीगण से नगदी रकम 32,500/- रूपये एवं आनलाईन सट्टेबाजी में प्रयुक्त 04 नग मोबाईल जुमला कीमती लगभग 2,50,000/-रूपये तथा मोबाईल से लाखों रूपये के सट्टेबाजी संबंधी हिसाब किताब प्राप्त हुए हैं।

आरोपीगण के विरूद्ध थाना भिलाई नगर के अपराध क्रमांक 495/2025 धारा छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधीनियम 2022 कि धारा 6,7 धारा 112 बीएनएस कायम किया जाकर प्रकरण में उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण में आरोपीगण द्वारा संगठित होकर अपराध घटित किया जाना पाए जाने से बीएनएस की धारा 112 भी जोड़ी गई है एवं प्रकरण में फरार आरोपीगण की पतासजी की जा रही है।

नाम आरोपीगण –

  1. अनिल सिंह साही उर्फ झमरू पिता स्व. हरजीत सिंह उम्र 32 वर्ष रूआंबांधा बस्ती जयस्तंभ चैक गुप्ता होटल के पास भिलाई
  2. मयंक गावड़े पिता बाबूराव गावड़े उम्र 32 वर्ष सेक्टर 05, सड़क 26, क्वाटर 05ए भिलाई
  3. सत्यम साहू पिता ए.के. साहू उम्र 24 वर्ष मकान नंबर 49एफ, रिसाली सेक्टर थाना नेवई
  4. निखिल साहू पिता कुशल साहू उम्र 22 वर्ष रूआंबांधा यादव चैक संदीप किराना स्टोर के पीछे भिलाई नगर

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